लखनऊ हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रतापगढ़ के रानीगंज तहसील के एसडीएम के खिलाफ प्रमुख सचिव राजस्व को जांच का आदेश दिए है। मीडिया से ज्ञात जानकारी के अनुसार बताया गया कि एसडीएम राहुल कुमार पर आरोप है कि उन्होंने बंटवारे के एक मुकदमें को अपने कोर्ट में पंजीकृत करने से इंकार कर दिया था। बताया गया कि यह आदेश न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की एकल सदस्यीय पीठ ने फरीदा बानो की याचिका पर पारित किया है। याची का कहना था कि उसने और कुछ लोगों ने प्रतापगढ़ के रसोइया गांव में गाटा संख्या 392 और 393 की कुछ जमीन खरीदी थी।उक्त जमीनों का बटवारा नही हुआ जिसके कारण याची ने एसडीएम कोर्ट में बटवारे का वाद दाखिल किया,जिसके वाद को दाखिल करने से भी इंकार कर दिया गया। न्यायालय ने पूर्व की सुनवाईयों पर एसडीएम से निर्देश प्राप्त कर अवगत कराने को कहा परंतु एसडीएम की ओर से कोई जवाब न मिलने पर कोर्ट ने उन्हें तलब कर लिया,न्यायालय के आदेश पर हाजिर हुए एसडीएम राहुल कुमार कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके।इसी प्रकरण पर न्यायालय ने एसडीएम राहुल कुमार के खिलाफ तीन माह में जांच पूर्ण करने का आदेश प्रमुख सचिव राजस्व को दिए हैं।
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