विद्यालय के ऊपर से गुजरे हाईटेंशन तारों को हटाने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने लिया संज्ञान - जनसच न्यूज़

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Saturday, August 28, 2021

विद्यालय के ऊपर से गुजरे हाईटेंशन तारों को हटाने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने लिया संज्ञान

                  

रिपोर्ट-डा० देवेन्द्र

चन्दौली शहाबगंज क्षेत्र के राममाड़ो निवासी मानवाधिकार आयोग सी.डब्लू. ए.के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र कुमार सिंह "योगी" ने बरहनी विकास खण्ड के दर्जनों परिषदीय विद्यालयों के ऊपर से खिंचे हाईटेंशन तार,बिजली विभाग की घोर लापरवाही एवं शिक्षा विभाग के उदासीनता के कारण मौत के साये में शिक्षा ग्रहण करने को विवश बच्चों के बारे में इसकी शिकायत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली में किया था। आयोग ने मामले को दिनांक 17.09.2019 को संज्ञान में लिया और अध्यक्ष यूपी पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड उत्तर प्रदेश से सम्बंधित मामले में चार सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश जारी किया था।अयोग के निर्देश दिनांक 12.03.2020 के अनुस्मारक के अनुसार निदेशक (श्रम प्रबंधन) और प्रशासन  ने दिनांक 23.06.2020 के माध्यम से रिपोर्ट प्रस्तुत किया कि बिजली का तार हटवाने के लिए 14.58.360 (चौदह लाख अट्ठावन हजार तीन सौ साठ) रुपये की लागत आएगी  धनराशि की कमी के कारण तार हटाना सम्भव नहीं है। कारपोरेशन ने कहा कि मामला बेसिक शिक्षा अधिकारी चन्दौली के संज्ञान में लाया गया है और उनके पास पत्र भेजकर धन राशि की मांग की गई है।यूपी पॉवर कारपोरेशन के अनुसार तार हटाने की सभी औपचारिकताये पूरी कर ली गई है लेकिन धन की कमी के कारण तार हटाना सम्भव नहीं है। आयोग ने रिपोर्ट पर गंभीरतापूर्वक विचार किया और पाया कि ऐसी घटना 2019 में बलरामपुर में घट चुकी है। जहाँ स्कूल के दीवार पर हाईटेंशन तार गिरने के कारण 53 बच्चे घायल हो गए थे। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा उठाया गया मामला गंभीर प्रकृति का है। आयोग ने विशेष सचिव एजुकेश को छः सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए  06.08.2020 को विशेष सचिव बेसिक शिक्षा को शिकायत की एक प्रति भेजा साथ ही मामले को देखने और निधि जारी करने का निर्देश दिया ताकि विभिन्न स्कूलों के ऊपर से गुजरने वाले बिजली के तारो को स्थानांतरित किया जा सके। आयोग के निर्देश के बाद भी कोई जबाब नहीं मिला। आयोग ने शख्त रुख अख्तियार करते हुए  विशेष सचिव  बेसिक एजुकेशन  उत्तर प्रदेश सरकार को रिमाइंडर भेजकर मामले की जांच करने और तत्काल फंड जारी करने का निर्देश जारी किया है।ताकि विभिन्न स्कूलों के ऊपर से गुजर रहे हाईटेंशन तारो को स्थानांतरित किया जा सके।आयोग ने विशेष सचिव बेसिक एजुकेश से छः सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। आगे आयोग ने कहा है कि यदि समय से रिपोर्ट प्रस्तुत नही किया गया तो आयोग PHR अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत कार्यवाई करने के लिए बाध्य होगा। आयोग ने विशेष सचिव बेसिक शिक्षा को इस मामले में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने और तुरंत फंड जारी करने के लिए अंतरिम अनुस्मारक जारी किया है ताकि विभिन्न स्कूलों के ऊपर से गुजरने वाले विजली के तार को स्थानांतरित किया जा सके।आयोग ने पूरे मामले में छह सप्ताह में रिपोर्ट तलब किया है।



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