बिहार पटना एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से सजा सुनाए जाने के बाद से ही अनन्त सिंह की विधायकी पर तलवार लटक रही थी। अब अनन्त सिंह की विधायकी चली गई। एमपी एमएलए कोर्ट ने अनन्त सिंह को 10 साल की सजा सुनाई थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विधानसभा सचिवालय ने अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता खत्म करने संबंधी आदेश जारी कर दिया है। बिहार विधानसभा के प्रभारी सचिव पवन कुमार ने अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता खत्म किए जाने संबंधी आदेश जारी किया है। बिहार विधानसभा के प्रभारी सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि मोकामा के विधायक अनंत सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद दोष सिद्व की तारीख से उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म की जाती है।
Post Top Ad
Post Bottom Ad
About us
मीडिया के क्षेत्र में वर्षों के अनुभवों के बाद "जन सच" पोर्टल को इस विश्वास के साथ चलाया जा रहा है कि सच्ची व सही खबरें पाठकों को सुलभता के साथ उपलब्ध कराई जा सके।
नोट-"जन सच" के नाम का कोई गलत इस्तेमाल करता है तो उसकी जानकारी आप मेल पर दें सकते हैं।
हम से सम्पर्क -jansach20@gmail.com
No comments:
Post a Comment