फाइल फोटो
झारखंड रांची चारा घोटाले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गयी है।मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार जमानत के लिए उन्हें एक-एक लाख रूपये के निजी मुचलके और 10 लाख रूपये जुर्माना देना होगा।बेल बान्ड भरने के कुछ दिनों के बाद वे जेल से बाहर आ जायेंगे।हाईकोर्ट ने कहा कि जमानत की अवधि में लालू प्रसाद देश से बाहर नहीं जायेंगे।बाहर जाने के लिए उन्हें कोर्ट से अनुमति लेनी होगी।इसके साथ ही अपना पता और मोबाइल नं०नहीं बदलेंगे।बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत में शनिवार को लालू प्रसाद के मामले में सुनवाई हुई।अदालत ने लालू को दुमका कोषागार में मिली सजा की आधी अवधी पूरी करने पर जमानत प्रदान की है।

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