रिपोर्ट -त्रिपुरारी यादव
वाराणसी।कृषकों को निर्धारित दर पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने एवम् उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी/डाइवर्जन रोके जाने हेतु तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत अधिक से अधिक कृषकों को पंजीकृत कराये जाने के संबंध में मंगलवार को जिलाधिकारी, वाराणसी की अध्यक्षता में विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक किया गया। जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, उप कृषि निदेशक, जिला कृषि अधिकारी, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता, जिला प्रबंधक पी0सी0एफ0, प्रबंधक सहकारी बैंक, क्षेत्र प्रबंधक इफको, लीड बैंक मैनेजर एवम् जिला प्रबंधक एस0बी0आई0 जनरल इन्श्योरेंश कम्पनी, वाराणसी द्वारा प्रतिभाग किया गया।
जिलाधिकारी द्वारा समीक्षा के दौरान जनपद के साधन सहकारी समितियों पर उर्वरक की उपलब्धता की जानकारी की गयी, जिसमें 20 समितियों पर डी0ए0पी0 उर्वरक उपलब्ध न होने पर गहरा रोष व्यक्त किया गया एवम् सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक दशा में प्रीपोजिसनिंग स्टाक से मंगलवार को सभी समितियों पर डी0ए0पी0 उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करायें तथा प्राथमिकता के आधार जनपद को आवंटित उर्वरक का उठान रैक प्वाइंट से सुनिश्चित किया जाए। सभी समितियों पर नियमित रूप से उर्वरकों की उपलब्धता बनी रहे, इसके लिए सहायक निबंधक सहकारिता को निर्देशित किया गया कि समितियों से चेक प्राप्त करके समय से प्रबंधक सहकारी बैंक को उपलब्ध कराया जाए। प्रबंधक सहकारी बैंक को निर्देशित किया गया कि समितियों से प्राप्त चेक की धनराशि को यथाशीघ्र पी0सी0एफ0, वाराणसी को उपलब्ध कराया जाए।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रगति की समीक्षा में जिला प्रबंधक एस0बी0आई0 जनरल इन्श्योरेंश कम्पनी, वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार के राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर उपलब्ध वाराणसी जनपद में पात्र के0सी0सी0 धारक कृषकों की संख्या 52937 है, जिसके सापेक्ष अबतक बैंक शाखाओं द्वारा मात्र 2777 के0सी0सी0 धारकों का ही बीमा पंजीकरण किया गया है, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा गहरा रोष व्यक्त करते हुए लीड बैंक मैनेजर को निर्देशित किया गया कि जनपद की सभी बैंक शाखाओं के माध्यम से निर्धारित अवधि दिनांक-15 जुलाई, 2025 तक समस्त के0सी0सी0 धारकों का विवरण किसान ऋण पोर्टल पर प्रविष्ट कराते हुए नियमानुसार सभी पात्र कृषकों का प्रीमियम डेविट करते हुए दिनांक-31 जुलाई, 2025 तक फसल बीमा पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, जिससे प्राकृतिक आपदा की स्थिति में कृषकों को क्षतिपूर्ति प्राप्त हो सके। अन्त में जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि उप कृषि निदेशक, जिला कृषि अधिकारी, सहायक निबंधक सहकारिता, जिला प्रबंधक, पी0सी0एफ0 एवम् क्षेत्र प्रबंधक इफको आपस में समन्वय स्थापित कर जनपद के प्रत्येक क्षेत्र में उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करायें, जिससे कृषकों को सुगमता पूर्वक उर्वरक उपलब्ध होता रहे। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। इस अवसर पर उनके द्वारा जनपद के समस्त किसान भाइयों से अपील की गयी कि खरीफ 2025 के अन्तर्गत फसल बीमा कराने की अन्तिम तिथि 31 जुलाई से पूर्व गैर ऋणी किसान सहज जन सेवा केन्द्र से तथा ऋणी किसान अपने बैंक शाखा से सम्पर्क कर फसल का बीमा करा लें, जिससे किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में फसल क्षति होने पर बीमित किसानों को बीमा कम्पनी के माध्यम से क्षतिपूर्ति प्रदान कराया जा सके।
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