फतेहपुर जिले की एक अदालत ने अपनी मां की कार से रौंदकर हत्या करने का दोषी पाते हुए उसके दोनों बेटों को उम्र कैद की सजा सुनाई है तथा 30-30 हजार का जुर्माना भी लगाया है।सूत्रों से मिली खबर के अनुसार बताया गया कि जिले की फौजदारी सहायक लोक अभियोजक (एडीजीसी) देवदत्त मिश्रा ने बताया कि अदालत ने बीमा राशि हड़पने के लालच में 2017 मई माह में रात्रि 10:00 बजे एक महिला को कार से रौंद कर हत्या करने का जुर्म साबित हो जाने पर उसके दोनों बेटों राहुल व अमर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। बताया गया कि आरोपी जिले के बिंदकी कोतवाली के ठिठौरी गांव के है। इनके ऊपर अपनी मां को बीमा राशि के कारण कार से कुचल कर हत्या करने का आरोप सिद्ध हुआ है।
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