फोटो प्रतीकात्मक
राजस्थान फर्जी मार्कशीट के आधार पर पत्नी को पंचायत चुनाव लड़ाने के आरोपी भाजपा विधायक की जमानत अर्जी को न्यायालय की ओर से खारिज कर दिया गया है। जिसके चलते एमएलए को जेल भेज दिया गया। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार राजस्थान के उदयपुर जिले की निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायक अमृतलाल की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। भाजपा विधायक ने पत्नी को फर्जी मार्कशीट के आधार पर पंचायत चुनाव लड़ाने के मामले में न्यायालय के सम्मुख पेश होकर आत्मसमर्पण किया था।बताया जा रहा है कि वर्ष 2015 में भाजपा विधायक ने अपनी पत्नी को सेमरी सरपंच पद का चुनाव लड़वाया था जिसमें वह जीत गई तभी प्रतिद्वंदी उम्मीदवार ने नामांकन के दौरान पेश की गई मार्कशीट को फर्जी बताते हुए इस बाबत शिकायत दर्ज करा दी, जहां मामले की जांच की गई तो मार्कशीट फर्जी पाई गई।जिसपर विधायक की पत्नी के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई और वह इस समय जमानत के आधार पर जेल से बाहर है। उदयपुर एसपी राजीव पचार ने बताया कि भाजपा विधायक की अंतरिम बेल की अर्जी को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया था, उच्चतम न्यायालय ने विधायक को तीन हफ्ते में स्थानीय अदालत के सम्मुख आत्मसमर्पण करने के आदेश दिए थे इसके बाद विधायक ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया।

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