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Tuesday, October 19, 2021

भाजपा विधायक को 5 साल की सजा,जानें क्या है मामला

                 

अयोध्या के गोसाईगंज सीट से भाजपा विधायक  इंद्र प्रताप तिवारी को एमपी/एमएलए कोर्ट ने 29 साल पहले साकेत महाविद्यालय में अंक पत्र व बैक पेपर में कूट रचित दस्तावेज के सहारे धोखाधड़ी और हेराफेरी करने के मामले में दोषी पाते हुए पांच साल की सजा सुनाई है।सूत्रों के अनुसार इनके साथ छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष फूलचंद यादव और चाणक्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृपा निधान तिवारी को भी दोषी पाया गया है।विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएमए कोर्ट पूजा सिंह ने भाजपा विधायक इन्द्र प्रताप तिवारी खब्बू सहित तीनों आरोपियों को पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई है और सभी पर आर्थिक जुर्माना भी किया गया है।बताया गया कि तीनों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच न्यायिक हिरासत में जेल भेंजने का आदेश दिया गया।



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