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Monday, May 29, 2023

लाठीचार्ज के दौरान गिरफ्तार चार किसानों की जमानत अर्जी हुई मंजूर,किसानों में खुशी की लहर

न्यायपालिका न होती तो अन्नदाता किसानों के हक अधिकार का हनन कर लेता जिला प्रशासन- विनय शंकर राय मुन्ना 

रिपोर्ट -त्रिपुरारी यादव

वाराणसी रोहनिया।मोहनसराय ट्रांसपोर्ट योजना के लिये अधिग्रहण का विरोध के दौरान गिरफ्तार 11 किसानों में से चार किसानों की जमानत अर्जी सोमवार को मंजूर हो गयी। जिला जज के छुट्टी पर होने के कारण प्रथम ए डी जे संजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने जिऊत पटेल ,रतन पटेल ,बबलू,संदीप पटेल की जमानत अर्जी पर बहस सुनीं। किसानों की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता द बनारस बार के पूर्व महामंत्री नित्यानन्द राय , अजय शर्मा, कामेश्वर सिंह ने बहस की।कोर्ट को बताया कि उक्त योजना से संदर्भित मुकदमा माननीय उच्च न्यायालय मे लंबित है, सत्रह मई को हाइकोर्ट में सुनवाई  हेतु तिथि नियत थी तबतक अचानक 16 मई को लाव लश्कर के साथ विधि विरूद्ध तरीके से वी डी ए के अधिकारी बिना मुआवजा दिये किसानों की जमीन पर कब्जा लेने लगे।17 मई को हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद किसानों के वैधानिक साक्ष्य को देखते हुए माननीय न्यायालय ने स्थगन आदेश दे दिया। जिसके कारण जिला प्रशासन को वापस होना पड़ा।शांतिपूर्वक विरोध करने पर किसानों पर बर्बर तरीके से लाठीचार्ज किया और निर्दोष लोगों को फर्जी मुकदमें में जेल भेज दिया गया। जबकि जिऊत पटेल पूरे अप्रैल महीने हेरिटेज अस्पताल मे भर्ती थे,बीमार थे और घर पर थे।पुलिस ने उन्हें भी मुल्जिम बना दिया। अदालत ने तर्को को सही मानकर चारों किसानों को जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित कर दिया। मंगलवार को अन्य किसानों की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है।मोहनसराय किसान संघर्ष समिति के मुख्य संरक्षक किसान नेता विनय शंकर राय "मुन्ना" की अध्यक्षता मे किसानों ने जमानत अर्जी मंजूर होने पर खुशी मनायी। किसान नेता विनय राय ने कहा कि न्यायपालिका न होती तो वाराणसी जिला प्रशासन अन्नदाता किसानों के वैधानिक हक हकूक का दमन कर हनन भी कर लेता और जेल मे डालकर दमन की पराकाष्ठा लाघता, सोमवार को माननीय हाइकोर्ट में भी लगातार तीसरे दिन भी सुनवाई जारी रही। मंगलवार को पुन:दो बजे अधिग्रहण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। जिला प्रशासन से माननीय उच्च न्यायालय लगातार साक्ष्य मांग रहा है लेकिन जिला प्रशासन कोई साक्ष्य नही दे पा रहा है ।



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