लखनऊ सरकार ने नए सत्र 2020- 21 के लिए विभागाध्यक्षों को 20 मार्च 2018 में निर्धारित नीति के आधार पर तबादला करने का अधिकार दिया है।सचिवालय के कर्मचारी इसके दायरे में नहीं आएंगे।मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने तबादला नीति संबंधी शासनादेश जारी किया है। जिलों में समूह क एवं ख के जो अधिकारी 3 साल पूरा कर चुके हैं उन्हें जिले से बाहर स्थानांतरित किया जाएगा वहीं मंडल में 7 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले दूसरे मंडलों में स्थानांतरित किए जाएंगे।मंडलीय व विभागाध्यक्ष कार्यालयों की तैनातियों को इसके दायरे में नहीं माना जाएगा। बता दें कि सरकार ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए 12 मई 2020 को प्रतिबंधों के साथ सभी प्रकार के तबादलों पर रोक लगा दी थी।इसके साथ ही पति पत्नी दोनों के सरकारी सेवा में होने पर यथासंभव एक ही जिले में तैनाती दी जाएगी,दिव्यांग कर्मी इस नीति के दायरे में नहीं लाए जाएंगे।
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