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Sunday, April 2, 2023

इंस्पेक्टर और पुलिसकर्मियों को मिली सजा,31वर्ष बाद आया फैसला

 

मिर्जापुर उत्तर प्रदेश विंध्याचल थाने के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक समेत छह पुलिसकर्मियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी को पांच 5-5 वर्ष का कठोर कारावास व 59-59 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला 30 वर्ष बाद आया है।रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि मिर्जापुर में एक युवक को फर्जी तरीके से फसाने के मामले में कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि बिरोही गांव निवासी भोलानाथ तिवारी के घर 24 अगस्त 1992 को तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक और उपनिरीक्षक सहित पुलिसकर्मियों ने छापा मारा था, इस दौरान सवा किलो गांजा बरामद किया। भोलानाथ के न मिलने पर पुलिस ने परिवार से अभद्र व्यवहार किया था। इस पर महिला ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। दोषी पुलिसकर्मी गाजीपुर,गोरखपुर, प्रतापगढ़ एवं लखनऊ के मूल निवासी बताये गये हैं।



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