रिपोर्ट -त्रिपुरारी यादव
वाराणसी।प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं राजस्व तथा आपदा विभाग के माध्यम से संचालित बीमा योजनाओं के लाभार्थी किसानों को ऑन क्लिक डीबीटी के माध्यम से क्षतिपूर्ति प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत मौसम की प्रतिकूल परिस्थिति होने पर खरीफ 2025 के अन्तर्गत 11584 कृषकों को रू-42626375.00 की क्षतिपूर्ति कृषकों के बैंक खाते में भेजी गयी है तथा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत कुल 40 लाभार्थियों को प्रति लाभार्थी 5 लाख रूपये, कुल 2 करोड़ रूपये की सहायता प्रदान की गयी है। जनपद स्तर के कार्यक्रम का लाईव प्रसारण आयुक्त कार्यालय सभागार में किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य द्वारा प्रतिभाग किया गया। इसी के साथ-साथ जनपद के तहसील एवम् विकास खण्ड स्तर पर भी कार्यक्रम का लाईव प्रसारण कराया गया, जिसमें भारी संख्या में लाभार्थी कृषक उपस्थित रहे। जनपद स्तर के कार्यक्रम में लाभार्थी कृषकों सहित परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण/प्रभारी मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार नायक, मुख्य राजस्व अधिकारी अजीत परेश, जिला कृषि अधिकारी संगम सिंह, सांख्यिकीय अधिकारी मुकेश कुमार यादव, अपर सांख्यिकीय अधिकारी गंगेश कुमार सिंह, फसल बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि सूर्य प्रकाश यादव उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिला कृषि अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जिन कृषकों द्वारा रबी 2025 के अन्तर्गत अपनी फसल का बीमा कराया गया है, मौसम की प्रतिकूल परिस्थिति यथा-रोगों, कीटों से क्षति, ओलावृष्टि, जलभराव, बादल फटना, बिजली गिरने से क्षति तथा फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन की अवधि तक खेत में सुखाई हेतु रखी हुई फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात, बेमौसम/चक्रवाती वर्षा से नुकसान की स्थिति में कृषक भाई हेल्पलाइन नम्बर-14447 अथवा जिला कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक कार्यालय में फसल क्षति के 72 घण्टे के अन्दर सूचित करें, जिससे योजनान्तर्गत नियमानुसार कृषक को क्षतिपूर्ति प्रदान कराया जा सके।

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