एडमिन डेस्क: प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को देखते हुए सरकार नए कैबिनेट में उनके खिलाफ कानून बनाते हुए एक अध्यादेश जारी कर दिया है । बता दें कि मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में स्व वित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय विधेयक के मामले को मंजूरी दे दी गई। इसके बाद विद्यालयों को फीस बढ़ाने इत्यादि संबंधित कार्य सरकार के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश के आधार पर ही करना होगा। अगर कोई विद्यालय उसके खिलाफ जाकर कार्य करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही मनमाने ढंग से फीस लेने वाले विद्यालय भी फीस मनमाने ढंग से नहीं ले पाएंगे। सरकार के मानक के अनुसार ही उन्हें फीस इत्यादि लेने का अधिकार रहेगा। इसके अतिरिक्त कॉपी, किताब व ड्रेश इत्यादि सामान भी उनके द्वारा बताई गई दुकान से लेने की बाध्यता नहीं रहेगी, अगर ऐसा कोई विद्यालय करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा प्रवेश शुल्क सिर्फ एक बार ही लिया जाएगा, हर बार लेने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी । फीस वृद्धि 5 वर्षों में सिर्फ एक बार ही करनी पड़ेगी, इसका उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई के तहत विद्यालयों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अध्यादेश के बाद से ही अब अभिभावकों को कुछ राहत मिलेगी।
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