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Saturday, December 5, 2020

सांसद पुत्र से 65 लाख वसूली के आदेश,विधायक रहते हुए वेतन व भत्ते के रूप में उठाये गये थे पैसे

लखनऊ सपा सांसद आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला आजम से 65 लाख के वेतन एवं भत्ते वसूलने के आदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने दिए हैं। सूत्रों से मिली खबर के अनुसार बताया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य लेखा अधिकारी ने वसूली के आदेश जारी किए है। बताया जाता है कि भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने विधानसभा प्रमुख सचिव से वेतन वसूल किए जाने की मांग की थी। उनकी शिकायत के बाद कार्यवाही करते हुए अब्दुल्ला आजम के खिलाफ  आदेश जारी हुआ है। अब्दुल्ला ने विधायक रहते हुए यह रकम वेतन और भत्ते के रूप में विधान सभा सचिवालय से ली थी। बता दें कि हाल ही में स्वर विधानसभा सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम की विधायकी भी रद्द कर दी गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट उनकी सदस्यता को अयोग्य करार दिया था।बसपा नेता नवाब काजिम अली खान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि 2017 के चुनाव में अब्दुल्ला ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर चुनाव लड़ा था।



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